PF Claim: पीएफ क्लेम बार-बार नहीं होगा रद्द, जाने सबसे आसान ऑनलाइन प्रक्रिया.

पीएफ क्लेम बार-बार नहीं रद्द होगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों और कर्मचारी पेंशन निधि खाताधारकों को पीएफ से पैसे निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि अब ईपीएफ कार्यालय क्लेम को आसानी से नहीं रिजेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए नई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ पैसे निकालने में आने वाली समस्याओं और बार-बार क्लेम अस्वीकार होने की समस्या से राहत मिली है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ अंशधारकों के क्लेम को निर्धारित समय में सेटल किया जाए और एक से अधिक बार नहीं रद्द किया जाए।
कहा गया कि उत्पीड़न और भुगतान में देरी के मामले सामने आ रहे हैं। यह देखा गया है कि दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया था, लेकिन जब वे सुधार के बाद फिर से जमा किए गए, तो वे फिर से कुछ और कारणों से खारिज कर दिए गए। ईपीएफओ से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्लेम खारिज नहीं किया जाता।
EPF अकाउंट में जमा धन को आंशिक या पूरी तरह से निकाला जा सकता है। पीएफ फंड निकाला जा सकता है जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है। वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान जैसे मामलों में धन का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है।
- ईपीएफओ सदस्य पहले UAN मेंबर पोर्टल पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- अब टॉप मेन्यू बार से Online Services टैब पर क्लिक करें. फिर Form-31, 19 और 10C को ड्रॉप डाउन मेनू से चुनें।
- इसके बाद आपका विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। अपने बैंक खाते के चार अंतिम अंक दर्ज करें, फिर विश्वास करने पर क्लिक करें।
- अब अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए हाँ पर क्लिक करें और अगले चरण में जाएँ।
- अब Online Claim Option चुनें।
- PF Advance (Form 31) को चुनें, ताकि आप अपने पीएफ फंड को ऑनलाइन निकाल सकें।
- इसके बाद फॉर्म का एक नया भाग खुलेगा. इसमें आपको उद्देश्य, जिसके लिए अग्रिम आवश्यक है, भरना होगा, साथ ही आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा। याद रखें कि पैसे निकालने के सभी उद्देश्यों का लाल रंग में उल्लेख किया जाएगा।
- अब वैरिफिकेशन पर टिक करके अपना आवेदन भेजें।
आपको स्कैन किए गए दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता हो सकती है, जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भर दिया है।
आपकी कंपनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा. इसके बाद, आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरते समय आपने दर्ज की गई बैंक खाते की जानकारी में जमा किया जाएगा।
EPFO के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। राशि एक बार क्लेम पूरा होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। यह पैसा आमतौर पर बीस से पंद्रह दिनों के भीतर मिलता है।