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Vidhwa Pension yojana: योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, विधवा महिलाओं को अब हर महीने मिलेगी 6 हजार रुपए की पेंशन.

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Vidhwa Pension yojana

Uttar Pradesh सरकार गरीबों के लिए कई आर्थिक योजनाओं को लागू कर रही है! ऐसी ही एक योजना है विधवा पेंशन योजना, जो विधवाओं को हर साल 6 हजार रुपये, यानी प्रति माह 500 रुपये देती है! उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) का लक्ष्य असहाय महिलाओं को सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़े। विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम (UP Widow Pension Scheme) के लिए 18 साल की विधवा भी पात्र है!

पात्रता के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए और उनकी पारिवारिक आय दो लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वह बीपीएल कार्ड धारक होनी चाहिए और कोई और पेंशन नहीं ले रही हो। जबकि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) से जुड़े दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और बैंक विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

UP Vidhwa Pension Yojana, यूपी सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर पहुंचें: https://sspy-up.gov.in/hindiPages/index_h.aspx।
यहाँ आप निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन का विकल्प देखेंगे।
तब आपको "ऑनलाइन आवेदन करें" पर जाना होगा।
अब एक फॉर्म खुलेगा. उसे भरकर दस्तावेज अपलोड करें, फिर कैप्चा कोड भरकर सबमिट पर क्लिक करें।
ऐसी स्थिति में आपका आवेदन पत्र भेजा जाएगा और उसकी एक फोटोकॉपी ली जाएगी।

राज्य की विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम (UP Widow Pension Scheme) के तहत अलग-अलग राशि की पेंशन दी जाती है। राज्य की केवल उन्हीं महिलाओं को यह पेंशन दी जाती है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) के तहत सरकार द्वारा पेंशन राशि सीधे महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। Uttar Pradesh की इस योजना में बिचौलियों को स्थान नहीं मिलता; धन सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजा जाता है।

इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य की सभी विधवा महिलाओं को पैसे देने के लिए की गई थी। राज्य की सभी विधवा महिलाओं को यूपी पेंशन योजना के तहत ₹300 प्रति माह की पेंशन राशि डीबीटी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से गरीब और विधवा महिलाओं को, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलता है।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) से प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। Uttar Pradesh योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे रहना चाहिए।